नीट 2024 पेपर लीक मामले में लगातार तथ्यों की छानबिन जारी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोटिस जारी कर केंद्र, एनटीए और अन्य सभी अधिकारीयों से जवाब मांगा है। नीट-यूजी 2024 को रद्द करने का ये नोटिस “परीक्षा में कथित अनियमितताओं” को लेकर अदालत की निगरानी में जांच करवाने की मांग करने वाली याचिकाओं के मद्देनज़र जारी किया गया है।
मामले में सख्ती बरखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए सहित अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा है। याचिका में नीट परीक्षा -2024 से संबंधित याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले अपनी दी हुई स्टेटमेंट “काउंसलिंग अपर रोक नहीं लगेगी” को एक बार फिर बदलते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने का आदेश दिया है।
परीक्षा में शामिल हुए 20 छात्रों की ओर से दायर याचिकाओं में से एक में एनटीए और अन्य को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की।
पिछले सप्ताह नीट-यूजी 2024 परीक्षा घोटाले के मामले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा था। मामला परीक्षा में प्रश्न-पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों का था। जिसपर सीबीआई जांच की मांग उठाई गई थी।