सुप्रीम कोर्ट में आज NEET UG परीक्षा मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। फिल्हाल सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को रद्द करने और काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इंकार किया है। साथ ही मामले में NTA को नोटिस भी भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस घटना से परीक्षा की पवित्रता काफी प्रभावित हुई है। बहरहाल मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की गई है।
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मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET, 4 June 2024 को घोषित नतीजों के बाद पाई गई गड़बड़ियों को लेकर देश भर में चल रहे विवाद और पुनः परीक्षा की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने में आज सुनवाई हुई।
कोर्ट ने अपने फैसले में फिलहाल परीक्षा को रद्द नहीं करने का निर्णय लिया है। साथ ही परीक्षा के नतीजों के आधार पर होने वाली काउंसिलिंग पर भी कोई रोक नहीं लगेगी।
मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच द्वारा की जानी थी। NEET 2024, UG को रद्द करने और पुनः आयोजित करने की यह याचिका डॉ विवेक पाण्डेय के साथ शिवांगी मिश्रा तथा अन्य छात्रों द्वारा की गई थी। पेपर लीक के इस मामले 1 जून को हुई बैठक में कोर्ट ने कहा था कि बिहार पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
गौरतलब है कि 4 जून को आए इस नतीजे में NTA ने 67 विधार्थियों को पूरे 720 अंक दिए हैं जबकि इनमें से 6 विधार्थी एक ही एग्जाम सेंटर से थे। बता दें कि फाइल में दायर की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 720 में से 718 या 719 अंक मिलना भी असंभव है। याचिका में संबंधित मसले पर 29 अप्रैल को एजेंसी द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी में भी kamiya बताई गई हैं। साथ ही 5 मई को हुई परीक्षा में भी पेपर लीक होने की शिकायते सामने आई हैं।
मामले से जुड़ी अन्य याचिकाएं
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ही एक अन्य याचिका आंध्र प्रदेश के NEET UG आवेदक जरीपते कार्तिक की है। याचिका में NTA द्वारा 1536 विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ता वाई बालाजी और चिराग शर्मा के माध्यम से मामले में ‘अर्जेंट हीयरिंग’ की गुजारिश शीर्ष अदालत में की गई है।
दुसरी ओर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अब्दुल्लाह मोहम्मद और डॉ शैक रोशन द्वारा भी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है, जिसमें NTA के निरीक्षण में कई विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार ग्रेस मार्क्स दिए जाने का कोई तार्किक कारण भी नहीं है और यह समय की बरबादी के साथ विद्यार्थियों के भविष्य पर भी सवाल खड़ा कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा NTA से जवाब
NEET परीक्षा के परिणामों से असंतुष्ट विद्यार्थियों व याचिकाकर्ताओं के लगातार दबाव के चलते अब कोर्ट ने मामले में कड़ा रुख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने NTA को फटकार लगाते हुए कहा है कि परीक्षा परिणामों पर लगे धांधली के आरोपों से परीक्षा की पवित्रता पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। मसले पर कोर्ट ने सख्ती से कदम उठाते हुए NTA से जल्द जवाब की मांग की है। 8 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक कोर्ट ने NEET UG 2024 ki काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इंकार किया है।