आबकारी निति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फ़िलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 26 जून को मुकर्रर की है। साथ ही शीर्ष अदालत ने कार्यवाही में कहा कि वह उक्त स्थगन आवेदन पर उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करेगी।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सर्वोच्च न्यायालय में अपनी जमानत याचिका को चुनौती दी, जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंतरिम रोक लगाई थी। बता दें कि शराब नीति घोटाले के इस धन शोधनमामले में निचली अदालत ने पहले ही जमानत का आदेश दे दिया था ।
जमानत को लेकर स्थगन का आदेश, ‘ईडी द्वारा की गई मांग’ पर दिया गया है। साथ ही ईडी ने अदालत से जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे का समय देने का अनुरोध भी किया है ताकि आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सके।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर प्रवर्तन निदेशालय की याचिका जिसमें ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी पर जवाब मांगा था। जिसके तहत उन्हें जमानत देने का फैसला लियागया गया था।